लखनऊ – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन और फील्ड में तैनात कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन हर तीन साल के बाद प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब तीन वर्ष पूरे होने पर समूह ग कार्मिकों के पटल परिवर्तन के साथ फील्ड में तैनात कार्मिकों के क्षेत्र परिवर्तन का आदेश भी दिया गया है।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से इस बारे में शुक्रवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
कार्यालयाध्यक्षों को अपने विभागाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को शासन को 30 जून तक यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके अधीन तीन वर्ष से अधिक समय से कोई भी कार्मिक एक ही पटल व क्षेत्र में तैनात नहीं है। यदि शासकीय हित में किसी कार्मिक का पटल व क्षेत्र परिवर्तन न किये जाने की अपरिहार्य परिस्थिति हो तो ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष को अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए एक निश्चित अवधि के लिए संबंधित कार्मिक का पटल व क्षेत्र परिवर्तन न करने का अनुमोदन स्थानांतरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर ऊपर से प्राप्त करना होगा।
सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार न पनपे और काम की शुचिता बनी रहे, इसलिए शासन की ओर से समय-समय पर इस आशय के आदेश जारी किये जाते रहे हैं कि समूह ग कार्मिकों के पटल परिवर्तन हर तीन साल पर कर दिये जाएं। शासन को शिकायतें मिल रही थीं कि इन आदेशों के पालन में ढिलाई बरती जा रही है। बीते दिनों मंत्रिपरिषद के समक्ष कार्मिक विभाग की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था।