देहरादून। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणः आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्धता के लिए अस्पतालों की उपचार या अन्य व्यवस्थाओं में मनमर्जी नहीं चलने वाली। इस दिशा में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाए हैं। सूचीबद्ध अस्पताल को आयुष्मान योजना के संचालन हेतु जारी गाइड लाइन का हर हाल में पालन करना होगा।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से आयुष्मान योजना के अनुपालन कराने की दिशा में सख्त कदम उठाए हैं। कुछ इस तरह की भी सूचनाएं थी कि कतिपय अस्पताल एनएचए गाइडलाइन्स के आधार पर अपनी उपचार संबंधी सभी सेवाओं को आयुष्मान कार्ड धारकों को उपलब्ध नहीं करवा रही थी। इसमें राजधानी का वेलमेड अस्पताल भी चिन्हित हुआ। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने वेलमेट अस्पताल प्रशासन को एनएचए की गाइडलाइन के अनुरूप उपचार सेवाएं उपलब्ध कराने को जरूरी बताया। और अस्पताल प्रशासन को प्राधिकरण की ओर से नोटिस भी भेजा गया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के इस एक्शन पर वेलमेड प्रशासन ने इस बात पर अपनी सहमति दे दी है कि एनएचए गाइडलाइन्स के आधार पर उनके अस्पताल में जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह उन्हें आयुष्मान कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाएगा।